31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar लिंक करना ज़रूरी, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान!


 

PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य: जानें आखिरी तारीख और जुर्माने की सच्चाई

31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar लिंक करना ज़रूरी, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान!

Updated on: 28 अक्टूबर 2025

पैन-आधार लिंक करना क्यों ज़रूरी है?

भारत सरकार और आयकर विभाग के अनुसार, जिन नागरिकों के पास PAN (Permanent Account Number) और Aadhaar Card दोनों हैं, उनके लिए इन दोनों को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। यह कदम टैक्स चोरी को रोकने और पहचान प्रणाली को एकीकृत करने के लिए उठाया गया है।

PAN-Aadhaar लिंक करने की नई आखिरी तारीख

CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने हाल ही में पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यानी जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वे इस तारीख तक लिंक कर सकते हैं।

₹10,000 जुर्माने की खबर का सच

सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक नहीं करता, तो उसे ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। लेकिन यह दावा गलत है

आयकर विभाग के अनुसार, देर से लिंक करने पर केवल ₹1,000 की लेट फीस देनी होती है, ₹10,000 का कोई जुर्माना नहीं है।

अगर PAN लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

  • PAN “Inoperative” हो जाएगा।
  • आपका Income Tax Return फाइल नहीं होगा।
  • TDS और TCS की कटौती ज्यादा दर पर होगी।
  • बैंक में, म्यूचुअल फंड या शेयर लेन-देन में दिक्कत आ सकती है।

PAN-Aadhaar लिंक करने का तरीका

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometax.gov.in
  2. “Link Aadhaar” सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. अपना PAN, Aadhaar नंबर और नाम दर्ज करें।
  4. OTP डालकर प्रक्रिया पूरी करें।
  5. लेट फीस के रूप में ₹1,000 ऑनलाइन भुगतान करें (यदि आवश्यक हो)।

महत्वपूर्ण सुझाव

यदि आपने अभी तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो इसे आखिरी समय का इंतजार न करें। समय पर लिंक करने से आपका PAN सक्रिय रहेगा और आपको किसी भी टैक्स या बैंकिंग कार्य में परेशानी नहीं होगी।

नोट: यह जानकारी नवीनतम सरकारी अपडेट पर आधारित है। किसी भी बदलाव या अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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