GST Price Cut: सोमवार से कौन कौनसी वस्तुएं सस्ती होगी और कौन कौनसी महंगी होगी।ये रहा लिस्ट देख लीजिए

 GST Price Cut: 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू हो रही हैं। खाने-पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत करीब 375 चीज़ें सस्ती हो रही हैं, जबकि लग्ज़री चीज़ों पर टैक्स बढ़ा है। देखिए कल यानी सोमवार से कौन सी चीज़ें सस्ती और कौन सी महंगी हो जाएँगी।



375 वस्तुओं पर GST की दरें घटेंगी: इस बार नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हो रही है। त्योहारी सीज़न की शुरुआत के साथ ही GST दरों में बदलाव के चलते कई चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। सोमवार, 22 सितंबर 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर GST की दरें बदल जाएँगी, जिससे रोज़मर्रा की ज़रूरतों से लेकर कार और दवाइयों तक, हर चीज़ की कीमतें बदल जाएँगी। आइए देखते हैं कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी।



रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। अब घी, पनीर, मक्खन, नमक, जैम, केचप, ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी और आइसक्रीम जैसी चीज़ों पर कम टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% या 18% GST लगता था, अब इन्हें 5% के स्लैब में रखा गया है। कई FMCG कंपनियों ने भी कीमतों में कटौती का ऐलान किया है।


दवाओं पर राहत, घटेगा मेडिकल खर्च अब ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट और ज़्यादातर दवाओं पर सिर्फ़ 5% जीएसटी लगेगा। पहले ये चीज़ें 12% या 18% के स्लैब में थीं। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को एमआरपी कम करने या कम दामों पर दवाएँ बेचने का भी निर्देश दिया है।


घर बनाना अब थोड़ा आसान हो गया है समेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाने की लागत थोड़ी कम हो जाएगी। इससे बिल्डरों और घर खरीदारों, दोनों को फायदा होगा।
टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन की कीमतें कम
अब टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। पहले इन वस्तुओं पर 28% जीएसटी लगता था, अब इन्हें 18% के स्लैब में रखा गया है। कंपनियों ने कीमतों में कटौती की घोषणा की है, जिससे ये उत्पाद अब सस्ते होंगे।


कारों पर सबसे बड़ा फायदा
छोटी कारों पर अब 18% GST लगेगा। पहले SUV और MPV जैसी कारों पर 28% टैक्स और 22% सेस लगता था। अब कुल टैक्स घटकर लगभग 40% रह गया है, इसलिए बड़ी कारों की कीमतों में थोड़ी कमी आ सकती है।


ब्यूटी और फिटनेस सेवाएँ भी सस्ती हुई हैं। अब सैलून, योग केंद्र, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, हालाँकि अब इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी वस्तुओं पर राहत
हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन जैसी वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन वस्तुओं पर 12% या 18% कर लगता था।



किन वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा कर लगेगा?
- सरकार ने कुछ वस्तुओं पर 40% जीएसटी स्लैब लागू किया है
- सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ऑनलाइन जुए से जुड़ी सेवाएँ
- बड़े वाहन (1200 सीसी से ज़्यादा, 4 मीटर से ज़्यादा लंबे)
- 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक
- शीतल पेय जैसे शीतल पेय और फ्लेवर्ड पानी

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने